आउटसोर्स संविदा कर्मियों को रेगुलर करने का आदेश हइकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला Outsourcing Employees Regularization News

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Outsourcing Employees Regularization News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारी को रेगुलर करने से संबंधित एक बड़ा आदेश दिया है इस आदेश में लगभग 900 कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा इन कर्मचारियों को पहले संविदा पर नियुक्त किया गया था अदालत में सरकार को आदेश दिया है कि यह नियमितीकरण नीति के अनुसार इन कर्मचारियों को रेगुलर करें।

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कोर्ट द्वारा सैकड़ो याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह बड़ा आदेश दिया है कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए राज सरकार को आदेश दिया है कि यह कल्याणकारी संस्था है और नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार उसका संवैधानिक कर्तव्य की वह मानव अधिकारों की रक्षा करें इन मामलों में विभिन्न पदों पर अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था जिसमें सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता ड्राफ्ट्समैन सुपरवाइजर तकनीकी फैसिलिटी मैनेजर प्रोग्रामर भंडार प्रबंधक सहायक फॉर्म प्रबंधक और कार्यालय सहायक आदि कर्मचारी शामिल थे इन्हें हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास समिति या बागवानी निदेशालय द्वारा आउटसोर्स के आधार पर रखा गया था जिससे इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ न मिल सके।

राज्य सरकार ने दी थी दलील

राज सरकार ने दलील दी थी की याचिका करता बागवानी विभाग में कर्मचारी नहीं है बल्कि बी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और नियमितीकरण की नीति का लाभ नहीं ले सकते हैं सरकार ने यह भी कहा था कि अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की नीति आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है बल्कि केवल उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्हें लोक सेवा आयोग या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से रखा जाता है इसके अतिरिक्त सरकार का यह भी कहना था कि आज का घटनाओं को अस्थाई तौर पर एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया गया था और यह परियोजना समाप्त हो गई थी और इसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दिए जाएंगे लेकिन हाई कोर्ट ने इन दलीलों को न मानते हुए कहा कि याचिका करता हूं कि अनुबंध सेवाओं को 2 साल पूरे होने पर नियमित किया जाना चाहिए।

आउटसोर्स कर्मचारी ने रखा था अपना पक्ष

आउटसोर्स कर्मचारी की ओर से कहा गया था कि प्रदेश की अन्य सरकारी सोसाइटियों और समितियां में पहले भी अस्थाई कर्मचारी रखे गए थे और अनुबंध कर्मचारियों को भी परमानेंट किया गया था जिसमें सर्व शिक्षा अभियान ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन ऊर्जा रेड क्रॉस सोसाइटी प्रदूषण नियंत्रण बहुत आदि के कर्मचारी शामिल थे साथ ही इनमें से बहुत से ऐसे कर्मचारी थे जिनको रिक्त पदों पर समायोजित भी कर दिया गया था हाई कोर्ट ने इन्हीं सभी उदारणों और संविधान में दिए गए कल्याणकारी दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार को आदेश दिया है कि बागवानी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित किया जाए।

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